[ad_1]
Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana:मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना मध्यप्रदेश शुरू किया गया। इस योजना के माध्यम से राज्य के भूमिहीन परिवारों को आवास निर्माण के लिए प्लॉट की सुविधा प्रदान किया जाता हैं। इस योजना के तहत, जिन परिवारों के पास अपनी जमीन नहीं है, उन्हें लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत सरकार ऐसे परिवारों को सुविधाएं प्रदान करवाएगी जिनके पास अपना भूखंड नही है, ताकि वे अपने जीवन को ठीक से जी सकें।
मध्यप्रदेश सरकार ऐसे लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में आवादी भूमि पर आवासीय भूखंड (प्लाट) देगी। यह अधिकतम 60 वर्ग मीटर आकार का होगा और इसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा। भू-स्वामी अधिकार पत्र पति-पत्नी के संयुक्त नाम से दिया जाएगा। इस लेख में हम आपको Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana से संबंधित सभी जानकारी देने वाले हैं तो आप इस लेख को पुरा पढ़े।
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्य के ऐसे नागरिकों को नि:शुल्क भूखंड प्रदान किया जाएगा। जिनके पास गरीब परिवारों के लिये पर्याप्त आवास नहीं है और स्वयं की जमीन भी नहीं है। ऐसे प्रत्येक परिवार को राज्य सरकार द्वारा 60 वर्ग मीटर का एक भूखंड निःशुल्क आवंटित किया जाएगा। और उनका खुद का आवास होने का सपना साकार होगा।
इस योजना के तहत मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 22 जनवरी 2023 को सिंगरौली में 25 हजार 412 जरूरतमंदों को आवास निर्माण हेतु निःशुल्क भूखण्ड आवंटित करेंगे। इसके लिए सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना में पात्रता पूर्ण करने वाले नागरिकों को निःशुल्क भूखण्ड आवंटित किये जायेंगे। ताकि प्रदेश का कोई भी नागरिक बिना मकान के न रहे। राज्य सरकार का लक्ष्य राज्य के सभी नागरिकों को आवास सुविधा प्रदान कराना है।
Key Highlights of Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana
योजना का नाम | एमपी मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना |
संबधित राज्य | मध्य प्रदेश |
योजना की घोषणा | मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश के गरीब परिवार। |
उद्देश्य | राज्य के सभी निर्धन वंचितों को रहने के लिए घर उपलब्ध करवाना। |
लाभ | घर के लिए प्लाट उपलब्ध करवाना। |
वर्तमान वर्ष | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | saara.mp.gov.in |
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का उदेश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के भूमिहीन को भूखंड प्रदान किया जाएगा। साथ ही इस भूखंड को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल कर मकान बनाने के लिए पात्र माना जाएगा। यानी भूखंड देने के साथ मकान बनने की राह भी खोल दी गई है।
ऐसे घर, जिनमें एक से अधिक परिवार रहते हैं, उनके पास रहने का कोई भूखंड नहीं है, उन्हें प्रत्येक ग्राम पंचायत में आबादी क्षेत्र की भूमि पर निशुल्क आवासीय भूखंड का पट्टा दिया जाएगा। भू-स्वामी अधिकार सहित दिए जाने वाले इस भूखंड पर बैंकों से ऋण की सहायता भी मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के लिए जरूरी पात्रता
० इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
० आवेदक एवं उसके परिवार के पास कोई भी पक्का मकान या प्लॉट उपलब्ध नहीं होना चाहिए।
० वह परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु के पुरुष या वयस्क सदस्य नहीं है वह भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
० आवेदक परिवार में 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी साक्षर युवा नहीं होना चाहिए।
० जिन परिवारों के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास है वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं है।
० 5 एकड़ से अधिक जमीन वाले परिवार भी इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं।
० सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से राशन प्राप्त करने के अपात्र परिवार भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
० आधार कार्ड
० पैन कार्ड
० निवास प्रमाण पत्र
० आय का प्रमाण
० आयु का प्रमाण
० पहचान पत्र
० बैंक खाता विवरण
० मोबाइल नंबर
० पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
० आवेदक का पता
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
० सबसे पहले आपको स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
० इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
० अब आपको वेबसाइट के होमपेज पर मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
० इसके बाद आपको अप्लाई के विकल्प पर क्लिक करना है।
० अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
इस पेज पर दिए गए दिशा-निर्देशों को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है।
० अब आपको आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
० अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा। फिर इस पेज पर आपको नवीन आवेदन के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
० अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
इस फॉर्म में आपको निम्नलिखित जानकारियां दर्ज करनी है।
० जिला
० तहसील
० पटवारी हल्का
० हल्का संख्या
० ग्राम का नाम
० ग्राम संख्या
० आधार नंबर
० समग्र आईडी
० आवेदक का नाम
० आवेदक के पिता या पति का नाम
० जन्मतिथि
० लिंग
० जाति
० वर्तमान निवास स्थान का पता
० मोबाइल नंबर
० ईमेल आदि
० इसके बाद आपको सेव डिटेल के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
० इस प्रकार से आप आसानी से मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
Related
[ad_2]